“राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई, 2697 ने स्वेच्छा से हटवाए नाम”

Sanjay kumar

बाड़मेर, 08 फरवरी। राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा चलाए जा रहे “गिव-अप अभियान” के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थियों में से 2697 सक्षम व्यक्तियों ने स्वेच्छा से योजना से अपना नाम हटवाया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अपात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ सही और वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक पहुँचाना है।

जिला रसद अधिकारी कंवरा राम ने जानकारी दी कि विभाग की ओर से लगातार अपात्र परिवारों की पहचान की जा रही है। इस प्रक्रिया के दौरान अब तक 31 अपात्र परिवारों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इन परिवारों को निर्देशित किया गया है कि वे तीन दिवस के भीतर उठाई गई राशन सामग्री की बाजार दर के अनुसार राशि ई-चालान के माध्यम से राजकोष में जमा कराएं और अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

जिला रसद अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय सीमा में राशि जमा नहीं करवाई जाती और संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, तो ऐसे परिवारों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अभियान के प्रमुख बिंदु:

  1. 2697 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाए।
  2. 31 अपात्र परिवारों को नोटिस जारी, 3 दिन की समयसीमा।
  3. निर्धारित समय में राशि जमा नहीं कराने पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित।
  4. आयकरदाता एवं चार पहिया वाहन धारकों के नाम राशन कार्ड से हटाने के निर्देश।
  5. अपात्र व्यक्तियों से उठाए गए खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली का प्रावधान।

जिला प्रशासन ने सभी अपात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे स्वयं जागरूकता दिखाते हुए इस अभियान में सहयोग करें और स्वेच्छा से अपना नाम योजना से हटवाएं ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुँच सके।

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