प्रमुख संवाद
कोटा, 20 जनवरी।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात ने अधिशाषी अभियंता शैलेष कुमार सिंघल और सहायक अभियंता मनोज कुमार शुक्ला, छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, जिला बारां के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में कार्रवाई की है।
मामले का विवरण:
परिवादी योगेश कुमार शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी फर्म “योगेश इंटरप्राइजेज” के लंबित बिलों को पास करने की एवज में आरोपियों ने 4,500 रुपये की रिश्वत की मांग की। सत्यापन के दौरान अधिशाषी अभियंता शैलेष कुमार सिंघल ने परिवादी से 2,500 रुपये की रिश्वत ली थी। इसके बाद दिनांक 05.03.2023 को ट्रेप कार्रवाई के दौरान अधिशाषी अभियंता को 2,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई:
गहन अनुसंधान के बाद दोनों आरोपियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 और भा.दं.स. की धारा 120-बी के तहत अपराध प्रमाणित पाया गया। सहायक अभियंता मनोज कुमार शुक्ला को दिनांक 20.01.2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 27.01.2025 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।