पुलिस का बड़ा अभियान: नाबालिग छात्रों को धूम्रपान सामग्री बेचने पर ब्लिंकिट डिलीवरी कर्मी गिरफ्तार

Sanjay kumar, 13 Jan.

कोटा। जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के निर्देशन में कोटा शहर में कोचिंग संस्थानों, स्कूलों, अस्पतालों और बस्तियों के आसपास धूम्रपान और नशे की सामग्री की अवैध बिक्री पर रोक लगाने हेतु सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कुन्हाड़ी पुलिस ने पहली बड़ी कार्यवाही करते हुए 11 जनवरी 2025 को लैंडमार्क सिटी कोचिंग एरिया में ब्लिंकिट कम्पनी के डिलीवरी कर्मी सत्यप्रकाश को नाबालिग छात्र को धूम्रपान सामग्री सप्लाई करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

आरोपी के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (धारा 77) और राजस्थान धूम्रपान अधिनियम (धारा 9/11) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह पाया गया कि ब्लिंकिट कम्पनी नाबालिग छात्रों को धूम्रपान सामग्री अन्य ऑर्डर के साथ डिलीवर कर रही थी, जबकि पूर्व में कुन्हाड़ी पुलिस द्वारा कम्पनी को इस प्रकार की गतिविधियों से बचने के लिए लिखित चेतावनी दी गई थी।

इस कार्यवाही के दौरान पुलिस ने पाया कि कम्पनी के स्थानीय कार्यालय में मौजूद स्टॉक और रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की जा रही है। अब डीवीआर और स्टॉक रजिस्टर की विस्तृत जांच की जाएगी, ताकि इस मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका का खुलासा किया जा सके।

पुलिस की अपील:
कोचिंग संस्थानों, स्कूलों और अस्पताल परिसरों के आसपास नशे या धूम्रपान सामग्री का विक्रय करना गंभीर अपराध है। नाबालिग बच्चों और छात्रों को इस प्रकार की सामग्री बेचने पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है।

पुलिस नागरिकों और छात्रों से अपील करती है कि यदि वे किसी भी दुकानदार या डिलीवरी सेवा को नाबालिगों को ऐसी सामग्री बेचते हुए देखें, तो इसकी सूचना फोटो या मौखिक रूप में पुलिस कंट्रोल रूम पर दें। आपकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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