Sanjay kumar,08 Jan
प्रयागराज: संभल के मंदिर-मस्जिद विवाद से जुड़ा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चर्चा का केंद्र बन गया है। हाईकोर्ट ने जिला अदालत में चल रही मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए सभी पक्षकारों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
क्या है मामला?
संभल की शाही जामा मस्जिद की इंतजामियां कमेटी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने पक्षकारों को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने और उसके बाद मस्जिद कमेटी को दो हफ्ते के भीतर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने का समय दिया है।
मुस्लिम पक्ष को राहत
इस आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष को अस्थायी राहत मिली है। हाईकोर्ट के इस कदम से विवादित स्थल से जुड़ी जिला अदालत की सुनवाई फिलहाल स्थगित हो गई है।
आगे की सुनवाई
इस मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को हाईकोर्ट में होगी। इसे फ्रेश केस के रूप में पेश किया जाएगा।
न्याय प्रक्रिया पर सबकी नजरें
संभल का यह मामला धार्मिक विवादों के कारण संवेदनशील बना हुआ है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सभी पक्षकार अब अपने-अपने जवाब तैयार कर रहे हैं, जो आगे की सुनवाई में अहम भूमिका निभाएंगे।