कोटा। दिवाली के त्योहार पर सोना-चांदी खरीदने वाले उपभोक्ताओं को अब तौल में होने वाली गड़बड़ी से बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उपभोक्ता मामले विभाग ने सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य धातुओं की खरीद-बिक्री में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कांटों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए नए नियम लागू किए हैं। राजस्थान विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 के तहत ये प्रावधान 29 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गए हैं।
तौल में मामूली अंतर भी नहीं चलेगा
नए नियमों के अनुसार सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य धातुओं की खरीद-बिक्री के दौरान व्यापारियों को निर्धारित मानकों वाले क्लास-1 (विशेष सटीकता) अथवा क्लास-2 (उच्च सटीकता) श्रेणी के कांटों का उपयोग करना अनिवार्य होगा। इन कांटों का सत्यापन अंतराल 1 मिलीग्राम या उससे कम होना चाहिए। इसका उद्देश्य बेहद कम मात्रा में भी धातुओं की सही तौल सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान से बचाना है।
सर्राफा कारोबारियों को दिए गए जरूरी निर्देश
उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी स्वर्णकारों, सर्राफा व्यापारियों और बहुमूल्य धातुओं का कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों से नए प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। कारोबारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप कांटों का इस्तेमाल करें और उनकी तौल क्षमता तथा सटीकता की नियमित जांच करवाएं।
कांटों का सत्यापन और प्रमाण-पत्र रखना जरूरी
विभाग ने स्पष्ट किया है कि व्यापार में इस्तेमाल होने वाले सभी कांटों का नियमानुसार सत्यापन करवाना अनिवार्य है। व्यापारियों को सत्यापन का वैध प्रमाण-पत्र भी अपने पास रखना होगा। यदि किसी प्रतिष्ठान में पुराने या निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होने वाले कांटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उन्हें बदलकर मानक के अनुरूप कांटों की व्यवस्था करनी होगी।
उपभोक्ताओं को मिलेगा सही तौल का अधिकार
उपभोक्ता मामले मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य दिवाली सहित पूरे वर्ष सोना-चांदी की खरीद-बिक्री में सही तौल और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। सरकार चाहती है कि उपभोक्ता जितनी मात्रा में बहुमूल्य धातु खरीदें, उन्हें भुगतान के अनुरूप उतनी ही सही मात्रा प्राप्त हो। नए प्रावधानों से व्यापारिक गतिविधियों में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी।
तौल में गड़बड़ी होने पर यहां करें शिकायत
विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे सोना-चांदी खरीदते समय तौल पर विशेष ध्यान दें। यदि किसी दुकान पर निर्धारित मानकों के अनुरूप कांटों का उपयोग नहीं किया जा रहा है अथवा तौल में किसी तरह की अनियमितता नजर आती है, तो इसकी शिकायत संबंधित विभाग से करें। इसके लिए राजस्थान उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 14435 पर संपर्क किया जा सकता है।